अवर सचिव लोक सूचना अधिकारी भोपाल ने आवेदक की अपील स्वीकार मामला मंडला के अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिमलेश गुप्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी नही दिए जाने का
अवर सचिव लोक सूचना अधिकारी भोपाल ने आवेदक की अपील स्वीकार
मामला मंडला के अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिमलेश गुप्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी नही दिए जाने का
मण्डला/भोपाल पृथ्वी टाइम्स 12 जुलाई 2023सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों को ताक पर रख मंडला जिले के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिमलेश गुप्ता ने हीरो कंपनी के वाहनों के पंजीकरण की जानकारी समय सीमा में नही दी तब आवेदक द्वारा अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर डॉ सलोनी सिडाना,मंडला को की गई किन्तु जानकारी दिलाने में अपर कलेक्टर मीना मसराम के भी हाथ पांव फूल गए और उन्होंने अपील को खारिज कर दिया किंतु कहते हैं उच्च प्रशासन के घर देर है अंधेर नही आवेदक द्वारा भोपाल लोक सूचना आयोग को मामले से अवगत कराया गया और अपील स्वीकार कर अवर सचिव कृष्णकांत खरे ने जानकारी उपलब्ध कराकर दोषियों पर कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन आवेदक को दिया है।
यह है मामला…
आवेदक द्वारा दिनांक 14 मार्च 2023 को हीरो मोटोकॉर्प वाहनों के पंजीयन की जानकारी मांगी गई थी समय पूरा होने के पश्चात जब आवेदक को वांछित जानकारी नही मिली तब प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर डॉ सलोनी सिडाना को अपील की गई जिस पर दिनांक 16/6/2023 को अपर कलेक्टर मीना मसराम द्वारा आवेदक को मण्डला बुलाया गया और लिखित आदेश जारी करते हुए बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर क्रमांक 1 की जानकारी चाही गई थी जिसमे लेख किया गया है कि आपके कार्यालय से हीरो मोटो कार्प कम्पनी लिमिटेड मण्डला के कुल कितने दुपहिया हीरो कम्पनी के वाहनो का दिनांक 1अप्रेल 2020 से दिनांक 4 अक्तूबर 2022 तक पंजीकरण किया गया। ऐसे सभी वाहनों के नम्बरो की प्रमाणित प्रति।
जानकारी समय सीमा में प्रदान न करने के कारण अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील के सम्बंध में उत्तरवादी अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से प्रतिवेदन लिया गया।उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 384/जिपअ/2023 मण्डला दिनांक 16जून 2023 में लेख किया है कि बिंदु क्रमांक 1 मे चाही गई जानकारी सृजनात्मक स्वरूप की होने के कारण जानकारी प्रदाय किया जाना असंभव है।
मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया अपीलार्थी आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी प्रश्नात्मक एवं सृजित करने से सम्बंधित है अपर सचिव मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पात्र क्रमांक /एफ11/24/208/सू आ प्र/1-9भोपाल सिंक 12 अप्रेल 2010 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है कि कंडिका 10 के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत केवल इसी सूचना है जो देय है जो विद्यमान है जो लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध प्रति दस्तावेज तथा रिकार्डों का नोट उदरण प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है यह बात ध्यान देंने योग्य है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना ,व्याख्या करना आवेदक द्वारा उठाए गए समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है अतः प्रकरण खारिज किया जाता है ।
क्या है नियम…
नियमानुसार आवेदक द्वारा आरटीओ आफिस से केवल वाहनों के पंजीयन की प्रमाणित प्रति मांगी गई है जो देय है।
शुभ मोटर्स में आग लगी या लगाई गई बना जांच का विषय
मण्डला जिले में अभी भी दर्जनों दुपहिया वाहन मालिक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने भटक रहे हैं लेकिन सूत्र बताते हैं कि जब वाहन BS4 था तो BS6 कैसे हो गया इस कारण वाहन मालिक परेशान हैं इनकी सुध लेने आरटीओ भी तैयार नही है वहीं टीआरसी के लिए वीआईडी डीलर द्वारा जनरेट की जाती है वहीं बता दें शुभ मोटर्स मण्डला में विगत माह अप्रैल में आग लगी या लगाई गई ये तो हीरो मोटोकॉर्प मंडला के डीलर ही जानें लेकिन हाँ अभी तक कई नए वाहनों के पंजीकरण नही हो पाए हैं और इनके दर्जनों वाहनों को BS4 से BS6 किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
इनका कहना है…
इस पूरे मामले में जिम्मेदारों को पत्र जारी किया जाकर आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी नियम से वे गलत होंगे तो जिम्मेदारों पर जुर्माना भी हो सकता है।
कृष्णकांत खरे
अवर सचिव,लोक सूचना आयोग भोपाल मप्र