रिसोर्ट के नाम पर हुई धोखाधडी,आरोपी जाएंगे जेल मे* *प्रताड़ित पुलिस अधीक्षक की शरण मे*
*रिसोर्ट के नाम पर हुई धोखाधडी,आरोपी जाएंगे जेल मे*
*प्रताड़ित पुलिस अधीक्षक की शरण मे*
कहावत है पैसा खुदा तो नही पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नही इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए टूरिया स्थित एक रिसोर्ट का सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमे मालिक ही परेशान है जिसका नाम वरुण मुलमुले बताया जा रहा है,इनके द्वारा विधिवत इस रिसोर्ट हेतु वैधानिक तरीके से सारा काम चलाया जा रहा है बावजूद इसके कुछ लोगों द्वारा यहां लेन देन कर वरुण को परेशान किया जा रहा है।
राजुरकर हॉस्पिीटलिटी सर्विसेज प्रा. लि. अधिकृत डायरेक्टर स्मिता गुरु और मीनल बेहेरे एम01, नुपुर अपार्टमेंटस, प्लॉट नंबर 2, पायनियर सोसायटी, खामला, नागपूर – 440022.
गैर अर्जदारो द्वारा विश्वास दिलाकर धोखाधडी करने विषयक
मैं खसरा नंबर 26, क्षेत्रफल 0.15 हेक्टर, ग्राम आवरगनी, तहसील कुरई, जिल्हा सिवनी, (यहाँ इसके उपरांत यह संपत्ती ऐसा संबोधित किया जायेगा) का पट्टेदार हूँ। यह संपत्ती का पटटा मुझे पूनाराम सिरसाम ने दिनांक 22-10-2021 को दिया था। जो दिनांक १ अप्रेल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2030 में पूर्ण होगी । यह पट्टा मुझे सात साल के लिये दिया गया है।
मैंने उपरोक्त संपत्ती में 6 टेंट, इलेक्ट्रीक मिटर, बांधकाम जिसमें रेस्तरां और रसोई और जरूरी सामान और फर्निचर, बर्तन आवश्यक वस्तुऐ पर करीबन 5000000/- (रु. पचास लाख सिर्फ) का खर्चा किया हुआ है। और द कॅप पेंच नाम से रिसार्ट चला रहा हूँ ।
गैर अर्जदार से मेरी जान पहचान है। गैर अर्जदार ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह यह संपत्ती और रिसार्ट गाडे पट्टे में लेने का इच्छुक है और गैर अर्जदार मुझे मेरी रकम रु.5000000/- (रु. पचास लाख सिर्फ देने को तैयार है तो मैंने गैर अर्जदारो को पट्टेदाता पुनाराम सिरसाम से बातचीत कर गैर अर्जदार के हित में उपरोक्त पट्टा करवाया है। गैर अर्जदारो ने मुझे विश्वास दिलाया किवह मुझे रु. 500000/- (रु. पचास लाख सिर्फ) 30 दिन के अंदर देंगा । परंतु वह गैर अर्जदार इसने मुझे अभी तक कोई रकम दी नही है। गैर अर्जदार ने मुझे विश्वास दिलाकर मेरा विश्वास तोडा है और इस तरह गैर अर्जदार ने कलम 405 भारतीय दंड विधान अंतर्गत गुनाह किया है । गैर अर्जदारो ने मुझे गैर कानूनी गलत ढंग से नुकसान पहुचाने के इरादे से और खुद को गैर कानूनी गलत ढंग से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से मुझसे धोखाधडी की है इस तरह गैर अर्जदारो ने कलम 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत गुनाह किया है।
गैर अर्जदारो के उपरोक्त कार्य पर मुझे मानसिक परेशानी हो रही है और गैर •अर्जदारों ने मुझे गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और स्वंय को गलत तरीके से फायदा पहुचाने के इरादे से मुझसे धोखाधडी की है। इसलिये गैर अर्जदारों के उपरोक्त धोखाधडी के लिये उसपर कानूनी कार्यवाही कर मुझे न्याय दे। मैं आपकी आभारी रहूँगा