सूचना अधिकार अधियम की अपर कलेक्टर मीना मसराम मण्डला ने उड़ाई धज्जियां आर टी ओ बिमलेश गुप्ता ने नही दी जानकारी
सूचना अधिकार अधियम की अपर कलेक्टर मीना मसराम मण्डला ने उड़ाई धज्जियां
आर टी ओ बिमलेश गुप्ता ने नही दी जानकारी
मण्डला/भोपाल पृथ्वी टाइम्स 12 जुलाई 2023
कहावत है पैसा खुदा तो नही पर खुदा कसम खुदा से कम भी नही ऐसे ही एक मामले में आवेदक ने अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मण्डला से दिनांक 14 मार्च 2023 को हीरो मोटोकॉर्प वाहनों के पंजीयन की जानकारी मांगी गई थी समय पूरा होने के पश्चात जब आवेदक को वांछित जानकारी नही मिली तब आवेदक द्वारा अपीलीय अधिकारी कलेक्टर डॉ सलोनी सदाना को अपील की गई जिस पर दिनांक 16/6/2023 को अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को मण्डला बुलाया गया और लिखित आदेश जारी करते हुए बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम2005 की धारा 6(1)के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर क्रमांक 1 की जानकारी चाही गई थी जिसमे लेख किया गया है कि आपके कार्यालय सेहीरो मोटो कार्प कम्पनी लिमिटेड मण्डला के कुल कितने दुपहिया हीरो कम्पनी के वाहनो का दिनांक 1अप्रेल2020से दिनांक 4 अक्तूबर 2022 तक पंजीकरण किया गया। ऐसे सभी वाहनों के नम्बरो की प्रमाणित प्रति।
जानकारी समय सीमा में प्रदान न करने के कारण अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील के सम्बंध में उत्तरवादी अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से प्रतिवेदन लिया गया।उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 384/जिपअ/2023 मण्डला दिनांक 16जून 2023 में लेख किया है कि बिंदु क्रमांक 1 मे चाहि गई जानकारी सृजनात्मक स्वरूप की होने के कारण जानकारी प्रदाय किया जाना असंभव है।
मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया अपीलार्थी आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी प्रश्नात्मक एवं सृजित करने से सम्बंधित है अपर सचिव मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पात्र क्रमांक /एफ11/24/208/सू आ प्र/1-9भोपाल सिंक 12 अप्रेल 2010 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है कि कंडिका 10 के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत केवल इसी सूचना है जो देय है जो विद्यमान है जो लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध प्रति दस्तावेज तथा रिकार्डों का नोट उदरण प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है यह बात ध्यान देंव योग्य है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना ,व्याख्या करना आवेदक द्वारा उठाए गए समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है अतः प्रकरण खारिज किया जाता है ।
क्या है नियम…
आवेदक द्वारा केवल वाहनों के पंजीकरण की प्रमाणित प्रति मांगी गई है जो देय है इस पर कोई रोक नही जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है।
- शुभ मोटर्स शो रूम में लग चुकी है आग
बता दें शुभ मोटर्स मण्डला में बीते माह आग लगाई गई या लगी ये तो हीरो मोटोकॉर्प ही जानें लेकिन हाँ अभी तक कई नए वाहनों के पंजीकरण नही हो पाए हैं और इनके द्वारा 8 वाहनों को BS4 से BS6 किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट की खुली अवहेलना है।
आवेदक ने जानकारी के लिए मीडिया सहित भोपाल में दिनांक 11 जुलाई को जानकारी प्राप्त करने हेतु अपील की है,आगे देखना है कि आखिर सत्यता क्या है।
इनका कहना है…
मामला मेरे संज्ञान में नही है फिर भी मै दिखवाती हूँ।
डॉ सलोनी सडाना
कलेक्टर, मंडला