*सिवनी जिले के जय महाकाल एसोसिएट्स रेत खदान समूह को हाईकोर्ट से मिला स्टे*
बरघाट पृथ्वी टाइम्स//सिवनी जिले की 11 रेत खदानों के समूह का ठेका लेने वाले मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट्स के विरुद्ध संचालक भौमिकी एव खनिकर्म द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पर हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया है. गौरतलब है की मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट्स को सिवनी जिले की 11 रेत खदानों के समूह के संचालन का ठेका प्राप्त हुआ था और उसी तारतम्य उनके द्वारा जिले की रेत खदानों का संचालन किया जा है, माइनिंग कॉर्पोरेशन एवं मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट्स के मध्य उत्खनित मात्रा पर रॉयल्टी एवं वार्षिक ठेका राशि का विवाद चल रहा था उसी के तारतम्य संचालक भौमिकी एव खनिकर्म द्वारा मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट्स के ठेका निरस्ती के आदेश पारित किये था. जिसके विरुद्ध मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर चली गयी एवं उत्खनित मात्रा से रॉयल्टी पर अतिरिक्त देय राशि तथा वार्षिक ठेका राशि के विषय पर रेत निति 2019 के प्रावधानों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर तत्काल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमठ जी एवं जस्टिस पीके कौरव जी की डिवीजन बेंच ने दिनांक 13 मई 2022 को अंतरिम आदेश पारित कर राज्य शासन को निर्देश दिए है की वे मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट्स के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे एवं यह प्रस्तावित कार्यवाही पर स्थगन आदेश है. साथ इस आदेश के सख्ती से पालन के निर्देश शासन को अंतरिम आदेश के माध्यम से हाईकोर्ट द्वारा दिए गये है.