सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव फैसला 10 मई को देगा
सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव फैसला 10 मई को देगा
दिल्ली । याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा संविधान के अनुसार मध्यप्रदेश में तत्काल पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो . संविधान के अनुसार प्रदेश की शोषित एवं पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधि देते हुए पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में आरक्षण दिया जाना संविधानिक अधिकार है . माननीय न्यायालय से अनुरोध किया की संविधान अनुसार प्रदेश सरकार से जो भी प्रक्रिया करानी हो वह कराए लेकिन ओबीसी आरक्षण आवश्यक दे।